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हिमाचल में मछली पकड़ने पर रोक, कानून तोड़ा तो जाना होगा जेल

डेस्क |

. प्रदेश के जलाशयों एवं सामान्य नदी-नालों व इनकी सहायक नदियों में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक रहेगी.

. हर वर्ष 2 महीने तक लगाया जाता है प्रतिबंध

. शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा भी की जाएगी निगरानी.

. अवहेलना करने वालों को 3 वर्ष तक की कैद और 5000 रूपए तक होगा जुर्माना

हिमाचल प्रदेश के जलाशयों एवं सामान्य नदी-नालों व इनकी सहायक नदियों में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक रहेगी. प्रतिबंध के दौरान शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा भी निगरानी की जाएगी.

वहीं प्रदेश के सभी 5 बड़े जलाशयों में कैंप लगाए जाएंगे. इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को 3 वर्ष तक की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.